EPFO News : आधार कार्ड से नही होगी जन्म तारीख अपडेट, EPFO ने किया बड़ा बदलाव, EPFO New Update 2024

EPFO News: EPFO ने बड़ा बदलाब करते हुए कहा है कि अब से आप आधार कार्ड से अपने epfo 2024 खाते में जन्म दिनांक अपडेट नहीं कर सकते है । ईपीएफओ ने जारी की बेध दस्तावेजों की सूची।

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” बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, ईपीएफओ के लाखो कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला”

EPFO New Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया हैं। जिसके तहत अब से आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ जन्म तारीख ईपीएफओ में मान्य नहीं होगा ।

“आधार कार्ड ईपीएफओ के जन्म दस्तावेज की सूची से हुआ बाहर आगे से नहीं होगा मान्य”

भारत सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर जारी करके यह आदेश दिया है। जिसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( CPFC ) की भी परमिशन मिल गई है। EPFO नहीं जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि अब से आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपनी जन्म तारीख अपडेट नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड को एक पहचान के दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है लेकिन इस जन्म तारीख बदलने के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

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इसको लेकर आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने भी कहा है कि आधार कार्ड को आप एक पहचान के दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जन्म तारीख प्रमाण पत्र के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

आधार कार्ड एक 12 अंकों की संख्या वाला पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज है जिसे भारत सरकार की संस्था UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें व्यक्ति की पर्सनल जानकारी एवं पता मौजूद होता है, जिसका उपयोग भारत में निवास कर रहे व्यक्ति की पहचान के रूप में किया जा सकता है।

UIDAI ईपीएफओ को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि आधार कार्ड को ईपीएफओ अपनी जन्म तारीख प्रमाण पत्र की सूची से हटा दें। इसके बाद ऐप होने अपने दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को जन्म तारीख प्रमाण पत्र की सूची से हटा दिया है आपसे आप आधार कार्ड का इस्तेमाल EPFO में जन्म तारीख अपडेट करने के लिए नहीं कर पाएंगे इसके लिए EPFO ने अपने सभी जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालय को भी निर्देश जारी कर दिए जिसे उन्हें शक्ति से पालन करने का आदेश दिया गया है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट नहीं एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात पर चर्चा की थी की आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह केवल पहचान प्रमाण के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दे आधार कार्ड EPFO में पहचान पत्र और आवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य रहेगा।

  1. जन्म प्रमाण पत्र
  2. मान्यता प्राप्त बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई मार्कशीट
  3. School leaving certificate ( SLC )
  4. सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
  5. पैन कार्ड
  6. केंद्रीय और राज्य पेंशन कार्ड
  7. सरकार द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  8. सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र।

दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला जारी किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं और कहां पर नहीं।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर दिए गए कुछ फैसले इस प्रकार है

  1. आधार कार्ड को बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
  2. यूजीसी सीबीएसई और कॉलेज संस्थान आधार पर लिखा नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं।
  3. किसी भी स्कूल में एडमिशन के दौरान आधार कार्ड नंबर जरूरी नहीं होगा।
  4. आधार कार्ड अपडेट न होने की स्थिति में किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मन नहीं किया जा सकता है ।
  5. देश भर में काम कर रही मेरी कंपनियां आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती है।

दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी वकील प्रशांत भूषण ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया था। किसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बैंक और टेलीकॉम में असंवैधानिक करार दिया है।

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